किशोरी के अपहरण के अभियुक्त की जमानत हुई मंजूर 

किशोरी के अपहरण के अभियुक्त की जमानत हुई मंजूर 

Feb 21, 2026 - 18:17
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किशोरी के अपहरण के अभियुक्त की जमानत हुई मंजूर 

अधिवक्ता अरशद शेरा द्वारा की गई जोरदार बहस 

मवई अयोध्य  अधिवक्ता अरशद शेरा द्वारा की गई जोरदार बहस के बाद माननीय न्यायालय ने बाबा बाजार पुलिस द्वारा किशोरी को अपहरण करने के आरोप में जेल भेजे गए आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है अपराध संख्या 09/ 2026 धारा 87,137(2) BNSS  में अभियुक्त सूरज यादव पुत्र राजू निवासी ग्राम गुमानी का पुरवा थाना असंद्रा जनपद बाराबंकी की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अयोध्या द्वारा मंजूर की गई। हमारे संवाददाता कोअधिवक्ता अरशद शेरा ने बताया कि  बाबाबाजार थाने की पुलिस ने गलत एवं  झूठे आरोपों के आधार पर वादी तेजनारायण की तहरीर पर अभियुक्त के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।, जिसमें जमानत प्रथमपत्र पर  सुनवाई के दौरान अधिवक्ता  अरशद शेरा द्वारा जोरदार बहस के दौरान आरोपों को गलत एवं अभियुक्त को निर्दोष बताया गया। जिस पर सुनवाई पश्चात अदालत ने पुलिस के आरोपों को मनगढ़ंत मानते हुए अभियुक्त की जमानत मंजूर कर दी,

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